अगर आप सरकारी दफ्तर में किसी अधिकारी से मिलने जा रहे हैं तो अपनी जेब टटोलकर जाएं। अगर जेब में सिगरेट, गुटखा, तंबाकू या कोई अन्य नशीला पदार्थ निकला तो 200 रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। कोटपा एक्ट (तंबाकू नियंत्रण कानून) को लेकर शुक्रवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में नगर मजिस्ट्रेट बलीना ने आदेश जारी कर दिए हैं।
नए आदेशों के अनुसार प्रत्येक सरकारी दफ्तर के बाहर एक बॉक्स लगवाया जाएगा। अधिकारियों से विभिन्न कार्यों और शिकायतों को लेकर मिलने आने वाले लोगों को अपनी जेब की खुद तलाशी लेकर पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा व अन्य सामान इसी बॉक्स में डालने होंगे।
200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा
इसके बाद ही व्यक्ति अधिकारी से मिलने जा सकते हैं। ऐसा न करने वालों के पास अगर कोई नशीला पदार्थ पकड़ा गया तो उस पर मौके पर ही 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही नगर मजिस्ट्रेट ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया किया कि सभी सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों के आसपास 100 मीटर के दायरे में नशीले पदार्थ की एक भी दुकान नहीं होनी चाहिए।
नगर मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में सेक्टर-12 स्थित लघु सचिवालय में आयोजित इस बैठक में पुलिस विभाग से एसीपी देवेंद्र यादव, सीनियर ड्रग कंट्रोलर अफसर डॉ. करण गोदरा, डिप्टी सीएमओ गीता पालिया, सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन डा. एमपी सिंह, स्कूल हेल्थ अफसर डॉ. सीमा, एसएमओ डॉ. चेतना, काउंसलर वंदना, जिला विज्ञान विशेषज्ञ अजय शर्मा, बिजली विभाग से एसडीओ संजय मंगला समेत अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।