अगर आप सरकारी दफ्तर में किसी अधिकारी से मिलने जा रहे हैं तो अपनी जेब टटोलकर जाएं। अगर जेब में सिगरेट, गुटखा, तंबाकू या कोई अन्य नशीला पदार्थ निकला तो 200 रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। कोटपा एक्ट (तंबाकू नियंत्रण कानून) को लेकर शुक्रवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में नगर मजिस्ट्रेट बलीना ने आदेश जारी कर दिए हैं।
नए आदेशों के अनुसार प्रत्येक सरकारी दफ्तर के बाहर एक बॉक्स लगवाया जाएगा। अधिकारियों से विभिन्न कार्यों और शिकायतों को लेकर मिलने आने वाले लोगों को अपनी जेब की खुद तलाशी लेकर पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा व अन्य सामान इसी बॉक्स में डालने होंगे।