सीबीआई के वकील ने अपनी दलीलों के दौरान सुरेंद्र सिंह सहित चार चश्मदीदों के बयान का हवाला दिया जिन्होंने आरोपियों को तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भीड़ को उकसाते हुए देखा था।
केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मंगलवार को पुल बंगश हत्या मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने पर अपनी दलीलें पूरी कर लीं। सीबीआई ने कहा कि ऐसे प्रत्यक्षदर्शी हैं जिन्होंने 1984 के दंगों के दौरान जगदीश टाइटलर को भीड़ को उकसाते हुए देखा था। आरोपी जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री है।
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विशेष सीबीआई न्यायाधीश राकेश सयाल के समक्ष टाइटलर के वकील ने आरोप तय करने के बिंदु पर बहस के लिए समय मांगा। अदालत ने मामले की सुनवाई 22 जनवरी तय की है। सीबीआई के वकील ने अपनी दलीलों के दौरान सुरेंद्र सिंह सहित चार चश्मदीदों के बयान का हवाला दिया जिन्होंने आरोपियों को तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भीड़ को उकसाते हुए देखा था।