1984 पुल बंगश सिख हत्याकांड के आरोपी कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर ने आरोपों से इनकार किया, और राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को तय की है।
1984 पुल बंगश सिख हत्याकांड के प्रमुख आरोपी कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया है। टाइटलर ने आज आरोपों के खिलाफ ट्रायल की मांग की और इन आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई और साक्ष्य दर्ज करने के लिए 3 अक्टूबर की तारीख तय की है।
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कोर्ट ने 30 अगस्त को जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय किए थे। यह मामला 1 नवंबर 1984 को दिल्ली के गुरुद्वारा पुल बंगश के पास तीन सिखों की हत्या से संबंधित है। इस मामले में टाइटलर पर गंभीर आरोप लगे हैं, जिनमें हत्या और दंगों को उकसाने का आरोप शामिल है।
जगदीश टाइटलर का कहना है कि वे निर्दोष हैं और न्यायालय में अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे। उनके आरोपों के खिलाफ ट्रायल की मांग और अदालत द्वारा तय की गई अगली सुनवाई की तारीख ने इस मामले की गंभीरता को और बढ़ा दिया है।जांच और कानूनी प्रक्रियाओं को देखते हुए, यह मामला दिल्ली में एक बार फिर से सुर्खियों में है और इसके परिणाम सभी की नजरों में होंगे।
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वरिष्ठ वकील एचएस फूलका ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा, 'आज जगदीश टाइटलर ने आरोपों से इनकार कर दिया है। अब मामले की सुनवाई के लिए 3 अक्टूबर की तारीख तय की गई है। इस दिन से साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे। इस ट्रायल को शुरू होने में 40 साल लग गए, जो एक गंभीर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। यह दर्शाता है कि कैसे एक शक्तिशाली व्यक्ति पूरी न्याय प्रणाली को प्रभावित कर सकता है। आशा है कि ट्रायल जल्द खत्म होगा और टाइटलर को भी सज्जन कुमार की तरह सलाखों के पीछे देखा जाएगा।'