शादी का झांसा दे 10वीं कक्षा की छात्रा को बहला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेंद्र शर्मा की अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 14 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
मूलरूप से गांव सुपाना, कोसीकलां निवासी राम गोपाल एसजीएम नगर स्थित एक कॉलोनी में किराये पर रहता था। एसजीएम नगर थाने में दर्ज मामले के अनुसार, वहीं रहने वाली 10वीं कक्षा की छात्रा 17 वर्षीय किशोरी 7 जनवरी, 2017 को शाम को घर से ट्यूशन गई थी, मगर वापस नहीं लौटी।
काफी ढूंढने के बाद किशोरी के पिता ने उसके लापता होने की शिकायत पुलिस में दी। जांच के दौरान पता चला कि उसी दिन से कॉलोनी में रहने वाला राम गोपाल भी लापता है। इस पर पुलिस ने राम गोपाल के खिलाफ मामला दर्ज कर दोनों की तलाश शुरू की। करीब दो माह बाद 17 मार्च को पुलिस ने आरोपी राम गोपाल को उसके गांव से गिरफ्तार कर किशोरी को भी बरामद कर लिया।
किशोरी की चिकित्सा जांच के बाद उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। इस पर पुलिस ने दर्ज मामले में दुष्कर्म की धारा भी जोड़ दी। तभी से मामला अदालत में चल रहा था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेंद्र शर्मा की अदालत ने सबूतों और गवाहों को सुनने के बाद आरोपी राम गोपाल को दोषी करार देते हुए मंगलवार को उसे 10 साल कैद और 14 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।