सेलाकुई थाने में यह मुकदमा 26 अप्रैल 2023 को दर्ज हुआ था। किशोरी के चाचा ने तहरीर में आरोपी को रंगे हाथ पकड़ने का दावा किया था, लेकिन अदालत में गवाही के दौरान उन्होंने घटना देखने से इनकार कर दिया।
एफटीएससी (पॉक्सो) कोर्ट ने 14 वर्षीय किशोरी से छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के प्रयास के आरोपी सिराज उर्फ साहिल निवासी पीलीभीत (उत्तर प्रदेश) को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। अपर जिला जज अब्दुल कय्यूम की अदालत ने बयानों में भारी विरोधाभास और पुख्ता सबूत न मिलने पर बुधवार को यह फैसला सुनाया।
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सेलाकुई थाने में यह मुकदमा 26 अप्रैल 2023 को दर्ज हुआ था। किशोरी के चाचा ने तहरीर में आरोपी को रंगे हाथ पकड़ने का दावा किया था, लेकिन अदालत में गवाही के दौरान उन्होंने घटना देखने से इनकार कर दिया। वहीं, किशोरी ने भी घटना के दिन और समय को लेकर अलग-अलग बयान दिए। घटना का कोई स्वतंत्र गवाह, सीसीटीवी फुटेज या मेडिकल साक्ष्य भी पुलिस पेश नहीं कर सकी।
बचाव पक्ष का तर्क था कि दुकान खाली कराने के लिए आरोपी को झूठा फंसाया गया। कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में विफल रहा। विवेचना में गंभीर लापरवाही पर कोर्ट ने विवेचक और डॉक्टर से स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश भी दिए हैं।