अब माल वाहक वाहन से हादसा होने पर चालक के साथ-साथ मालिक भी नामजद होंगे। पुलिस मुख्यालय ने संबंधित जिलों के कप्तानों को शुक्रवार को यह आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही छह माह में माल वाहक वाहनों से हुए हादसों को लेकर रिपोर्ट भी मांगी है।
पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने बताया कि देहरादून के शिमला बाईपास और हरिद्वार के खेड़ी शिकोहपुर में हुए हादसे की पुनरावृत्ति टालने के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी है। अक्सर देखने में आता है कि हादसा होने की स्थिति में चालक की गिरफ्तारी से माल वाहक वाहन मालिक पर कोई असर नहीं पड़ता। वैसे भी नो एंट्री में वाहन चलाना मालिक की अनुमति के बिना संभव नहीं हो सकता। अब भविष्य में यदि कोई हादसा होता है तो चालक के साथ-साथ संबंधित माल वाहक मालिक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। शिमला बाईपास पर हुई छात्रा मानसी की मौत के मामले में भी चालक के साथ डंपर मालिक को भी आरोपी बनाया है। अब यह भी व्यवस्था की है कि यदि कोई माल वाहक वाहन बिना रजिस्ट्रेशन और कोई चालक बिना लाइसेंस के वाहन चलाते पकड़ा जाता है तो इसके लिए भी दोषी मालिक ही होगा। नो एंट्री का उल्लंघन करने पर भी मालिक का दोष निर्धारण कर कार्रवाई की जाए। उन्हाेंने बताया कि पूर्व के छह माह में हुए हादसों की भी मुख्यालय स्तर पर समीक्षा की जाएगी।