देर रात से लागू है धारा 163
तनाव को देखते हुए गत बृहस्पतिवार रात को ही डीएम डॉ.मेहरबान सिंह बिष्ट ने पूरे जनपद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी है। हालांकि धारा लागू होने के बाद कहीं से किसी तरह के उपद्रव की घटना सामने नहीं आई। इस धारा के प्रभावी होने से पांच और पांच से अधिक लोगों के एक साथ एकत्रित होने और सभा व जुलूस प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध प्रभावी है।
मस्जिद जाने वाले मार्ग पर भी पुलिस तैनात
शहर में जिस मस्जिद को लेकर बवाल हुआ उसकी ओर जाने वाले पैदल मार्ग पर भी पुलिस का पहरा है। यहां किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो, इसके लिए शुक्रवार को सीओ रुड़की यहां सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करते नजर आए। वहीं, पैदल मार्ग की सीढि़यों पर भी पुलिसकर्मी दिनभर तैनात रहे। गत बृहस्पतिवार रात को भी यहां पुलिसबल तैनात रहा था।