Uttarkashi Mosque Dispute: बीते 24 अक्तूबर को मस्जिद के खिलाफ जनाक्रोश रैली के आयोजन में प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच पथराव व लाठीचार्ज की घटना घटी थी, जिसमें 9 पुलिसकर्मी सहित 27 लोग घायल हुए थे।
उत्तरकाशीा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभय सिंह की अदालत ने जनाक्रोश रैली के दौरान हुए बवाल मामले में आरोपी तीनों लोगों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में टिहरी जेल भेज दिया है। तीनों जनाक्रोश रैली के बाद लागू धारा 163 के उल्लंघन के आरोप में पहले से ही पांच नवंबर तक की न्यायिक हिरासत पर हैं। सोमवार को पुलिस ने बवाल मामले में तीनों को सीजेएम कोर्ट में पेश किया।
बता दें कि बीते 24 अक्तूबर को मस्जिद के खिलाफ जनाक्रोश रैली के आयोजन में प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच पथराव व लाठीचार्ज की घटना घटी थी, जिसमें 9 पुलिसकर्मी सहित 27 लोग घायल हुए थे। इस घटना के बाद पुलिस ने बवाल करने पर 8 नामजद और 200 अज्ञात के खिलाफ बीएनएस से संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया। घटना के बाद ही तनाव बढ़ने की आशंका पर जिलाधिकारी डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने पूरे जनपद में बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दी थी, जिसके उल्लंघन पर गत शुक्रवार को जनाक्रोश रैली आयोजन से जुड़े जितेंद्र सिंह, सोनू नेगी व सूरज डबराल की गिरफ्तारी हुई।