केंद्र सरकार के स्तर पर इस दिशा में कवायद चल रही है कि भविष्य में एक वाहन का चालान केवल 90 दिन तक ही आरटीओ के पास कार्रवाई के लिए रहेगा। इसके बाद वह कोर्ट में चला जाएगा। अभी तक छह से आठ महीने तक के चालान आरटीओ में लंबित रहते हैं।
तमाम वाहन स्वामी तो चालान कटने के बाद देखने के लिए भी नहीं आते हैं। अगर यह नियम लागू हो गया तो तीन माह के भीतर चालान पर कार्रवाई करनी होगी। लिहाजा, यह तभी संभव होगा, जबकि चालान कटने के साथ ही वाहन स्वामी को इसकी जानकारी मोबाइल पर तुरंत मिल जाए।