लेकिन अब शासन स्तर से अधिसूचना जारी हो जाने के बाद उन्हें राहत मिल जाएगी। बता दें कि वाहन कर में यह छूटे अब अप्रैल से सितंबर माह तक यानि पूरे छह महीने की हो गई है।
जारी अधिसूचना में कहा गया है कि कोरोना वायरस से फैली महामारी के दिन प्रतिदिन बढ़ते संक्रमण से पर्यटन आधारित परिवहन व्यवसाय ठीक प्रकार से संचालित नहीं हो पाया है।
इसे देखते हुए शासन ने सभी सार्वजनिक वाहनों जिनमें स्टैज व कांट्रैक्ट बस, स्कूल बस, कांट्रैक्ट कैरीज टैक्सी कैब, कांट्रैक्ट कैरीज मैक्सी, कांट्रैक्ट कैरीज ऑटो रिक्शा, कांट्रैक्ट कैरीज विक्रम व परमिट से छूट प्राप्त ई-रिक्शा व भार वाहनों को तीन माह की अवधि के लिए वाहन कर के भुगतान में छूट दी है।