अपर शिक्षा निदेशक कुमाऊं जीएस सोन बताते हैं कि जो महिलाएं सामान्य अभ्यर्थियों की मेरिट में आई उन्हें नियुक्ति दी जा चुकी है। जबकि अन्य के प्रकरण को शासन को यह कहते हुए भेजा जा चुका है कि इन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। अपर शिक्षा निदेशक बताते हैं कि एससी, एसटी और ओबीसी को पिता के आधार पर ही आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है। शिक्षा निदेशालय के मुताबिक विभाग को शिक्षक भर्ती के लिए इस तरह के 30 आवेदन मिले थे।
आरक्षण पैतृक आधार पर माना जाता है। यदि कोई अपने पिता के घर से एससी, एसटी या ओबीसी है तो उसे उसी आधार पर आरक्षण का लाभ दिया जाता है।
-डॉ.धनसिंह रावत, शिक्षा मंत्री
शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले में कुछ महिला अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी गई, जो इसके खिलाफ कोर्ट चली गई थीं। बताया गया है कि उन्हें कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है।
- कमला बड़वाल, उप निदेशक बेसिक शिक्षा