मानकों का पालन अनिवार्य
आयुक्त डॉ. कुमार ने सभी प्रभारियों, सहायक आयुक्त और अभिहित अधिकारियों को निर्देश दिए कि नवरात्रों में कुट्टू आटे का उत्पादन, पैकिंग, भंडारण, वितरण व विक्रय के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम का सख्ती से पालन किया जाए।
पहले चरण में कुट्टू के आटे के भंडारण, संग्रहण, वितरण और विक्रय करने वाले थोक विक्रेता, डिपार्टमेंटल स्टोर और फुटकर विक्रेताओं को चिह्नित किया जाएगा। दूसरे चरण में नवरात्र के प्रारंभ होने से पहले व बाद तक चिह्नित प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया जाए।
पैकेजिंग पर निर्माण का नाम व लाइसेंस अंकित करना अनिवार्य
बिना वैध खाद्य लाइसेंस के कुट्टू के आटे का निर्माण, पैकिंग, संग्रह व विक्रय प्रतिबंधित होगा। खुले में बेचे जा रहे कुट्टू के आटे पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। कुट्टू का आटा केवल सीलबंद पैकेट में ही बेचा जाएगा। सीलबंद पैकेट पर पैकिंग तिथि, अवसान तिथि, निर्माता का पूरा पता, प्रतिष्ठान का नाम व लाइसेंस नंबर अंकित करना अनिवार्य होगा।