मैपिंग में शामिल नहीं होंगे तो एसआईआर में देनी होगी जानकारी
जो मतदाता बीएलओ मैपिंग के दौरान अपने वोट की जानकारी नहीं दे पाएंगे, उन्हें बाद में एसआई के इन्म्यूरेशन फॉर्म के साथ दस्तावेज देना होगा। जो दस्तावेज नहीं दे पाएंगे, उन्हें ईआरओ के स्तर से एक नोटिस जारी होगा। इस नोटिस के जवाब में दस्तावेज दिखाने होंगे। इसके बाद ही आपके वर्तमान वोट पर फैसला होगा।