एसआईआर जैसा ही है घोषणा पत्र
चुनाव आयोग ने जो घोषणा पत्र जारी किया है, वह एसआईआर गणना प्रपत्र जैसा ही है। इसमें मतदाता को अपना नाम, मोबाइल नंबर, पता देना होगा। इसके बाद पिछले एसआईआर यानी 2003 की मतदाता सूची में उनका नाम, वोटर इपिक नंबर, संबंधी का नाम, संबंधी, जिला, राज्य, विधानसभा की जानकारी देनी होगी। अगर ये नहीं है तो अपने संबंधी की पूरी जानकारी देनी होगी। इसके साथ अपने पिता का नाम, माता का नाम, उन दोनों के वोटर आईडी नंबर अगर हों तो वे भी देने होंगे। इस घोषणा पत्र का प्रमाणन बीएलओ करेंगे। इसके बाद ही फॉर्म-6 या फॉर्म-8 आगे बढ़ पाएगा।
ऐसे मतदाताओं को भी आ सकता है नोटिस
अगर इन मतदाताओं की ओर से दी गई जानकारी में कोई विसंगति सामने आती है तो उन्हें भी चुनाव आयोग का नोटिस आ सकता है। नोटिस के आधार पर उन्हें संबंधित अधिकारी के सामने अपना जवाब देना होगा। जवाब से संतुष्ट होने पर ही उनका फॉर्म स्वीकार किया जाएगा। सहायक निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास ने बताया कि घोषणा पत्र ऑनलाइन व ऑफलाइन उपलब्ध करा दिया गया है।