कम आय के प्रमाण पत्र से छात्रवृत्ति हड़पने के मामले में विवेचक ने आरोपी छात्र और उसके पिता को बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस जारी किया है। उधर पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कराने वाले अधिवक्ता और एसआईटी प्रभारी आईपीएस मंजूनाथ टीसी के बयान दर्ज कर लिए हैं। पुलिस विवेचना में तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी, नोडल अधिकारी आईटी, तहसीलदार और लेखपाल के नाम सामने लाने के लिए विभाग से अधिकृत जानकारी मांगी गई है।
प्रदेश में करीब 500 करोड़ रुपये के छात्रवृत्ति घोटाले की कड़ी में 11 जनवरी को डोईवाला कोतवाली में कम आय का प्रमाण पत्र बनवाकर छात्रवृत्ति वसूलने का एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले में छात्र मंयक नौटियाल और उसके पिता मुन्ना लाल नौटियाल के अलावा तत्कालीन नोडल अधिकारी आईटी समाज कल्याण, जिला समाज कल्याण अधिकारी, तहसीलदार और लेखपाल को आरोपी बनाया गया है।
छात्र मंयक नौटियाल ने हाईकोर्ट से अपनी गिरफ्तारी पर स्थगनादेश ले लिया है। विवेचक भुवन चंद पुजारी ने बताया कि मुकदमे के वादी अधिवक्ता चंद्रशेखर करगेती के अलावा एसआईटी प्रभारी डा.मंजूनाथ टीसी के बयान दर्ज कर लिए गए है। मुकदमे में आरोपी बनाए गए छात्र व उसके पिता को बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस जारी किया गया है।