उत्तराखंड में आरटीई (शिक्षा का अधिकार) का लाभ लेने के इच्छुक पात्र अभिभावकों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। जिले में निजी स्कूलों में आरटीई के तहत दाखिले की प्रक्रिया नौ फरवरी से शुरू होगी।
इस बाबत जिलाधिकारी डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव व मुख्य शिक्षाधिकारी आशा रानी पैन्यूली की ओर से दाखिला प्रक्रिया का कार्यक्रम जारी किया गया है। विज्ञप्ति के अनुसार नौ से चार मार्च तक ऑनलाइन पोर्टल पर स्कूल पंजीकरण व पांच मार्च से 30 अप्रैल तक छात्र पंजीकरण होंगे।
31 अगस्त तक प्रक्रिया चलेगी। मुख्य शिक्षाधिकारी आशारानी पैन्यूली ने बताया कि
http://rte121c-ukd.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ब्लॉक व नगर शिक्षाधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं।
ये हैं महत्वपूर्ण तिथियां
ऑनलाइन पोर्टल पर स्कूल रजिस्ट्रेशन - 9 फरवरी से 4 मार्च
छात्रों का ऑनलाइन आवेदन - 5 मार्च से 30 अप्रैल
छात्रों के प्रपत्रों की जांच - 1 मई से 25 मई
स्कूलों में प्रवेश की लॉटरी प्रक्रिया - 26 मई
प्रवेश प्रक्रिया - 1 जून से 30 जून
निजी स्कूलों द्वारा चयनित छात्रों की सूची जारी - 15 जुलाई
प्रवेश प्रक्रिया के लिए दूसरी लॉटरी (आवश्यकता पड़ने पर) - 31 जुलाई
दूसरी लॉटरी में चयनित छात्रों के प्रवेश - 14 अगस्त
चयनित छात्रों की सूची जारी - 31 अगस्त
ये हैं शर्तें
-अपवंचित वर्ग में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग, अनाथ एवं दिव्यांग बच्चे।
-विधवा एवं तलाकशुदा महिलाएं, जिनकी अधिकतम वार्षिक आय 80 हजार रुपये है।
-दिव्यांग माता-पिता, जिनकी वार्षिक आय 4.5 लाख रुपये से कम हो।
-ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम्य विकास विभाग की ओर से घोषित बीपीएल कार्डधारक।
-कमजोर एवं अपवंचित वर्ग के बच्चों में 50 प्रतिशत बालिकाओं के दाखिले करना अनिवार्य है।