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उत्तराखंड पंचायत चुनाव : मतगणना आज...32,580 प्रत्याशियों की किस्मत का होगा फैसला, विजयी जुलूस निकालने पर बैन

Thu, 31 Jul 2025 06:06 AM IST
अलका त्यागी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून

सार

Uttarakhand Panchayat elections 2025 Vote Counting: 89 विकासखंडों में मतगणना का कार्य होगा। सभी विकासखंडों पर कंप्यूटर, इंटरनेट, सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। चुनाव नतीजा जारी होने के साथ ही पूरा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाएगा।
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पंचायत चुनाव मतगणना स्थल - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
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उत्तराखंड के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दोनों चरणों में जोर-आजमाइश करने वाले 32,580 प्रत्याशियों की किस्मत का पिटारा आज खुलेगा। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि 11,082 पदों के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की मतगणना बृहस्पतिवार को सुबह आठ बजे से शुरू हो जाएगी।

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पहले चरण के 17,829 और दूसरे चरण के 14,751 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। मतगणना कार्य में 15,024 कार्मिक शामिल होंगे। सुरक्षा व्यवस्था 8,926 जवानों के जिम्मे रहेगी।

89 विकासखंडों में मतगणना का कार्य होगा। सभी विकासखंडों पर कंप्यूटर, इंटरनेट, सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। चुनाव नतीजा जारी होने के साथ ही पूरा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें संबंधित पद पर होने वाले कुल मतदान के साथ ही प्रत्याशीवार मतों की जानकारी भी मिल सकेगी। सचिव गोयल ने कहा कि स्वतंत्र व निष्पक्ष मतदान की भांति मतगणना भी पूरी पारदर्शिता से कराई जाएगी।
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मतगणना की निगरानी प्रेक्षकों एवं जोनल मजिस्ट्रेट के साथ ही पुलिस के अधिकारी करेंगे। सुरक्षा के दृष्टिगत सभी मतगणना केंद्रों पर आवश्यक बैरिकेडिंग लगा दी गई है। पंचायत चुनाव के दोनों चरणों में 69.16 प्रतिशत मतदान हुआ था। इसमें 74.42 प्रतिशत महिला और 64.23 प्रतिशत पुरुष मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

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विजयी जुलूस पर आयोग ने लगाया प्रतिबंध

राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद विजयी जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा। जिलों को भेजे लिखित निर्देश में उम्मीदवारों के समर्थन में निकलने वाले जुलूसों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए कहा गया है। मतगणना स्थल पर वरिष्ठ व अनुभवी अधिकारी को जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किया जाएगा। मतगणना केंद्र पर एक पुलिस क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष की ड्यूटी अनिवार्य रूप से लगाई जाएगी। बिना पोलिंग एजेंट कार्ड किसी को मतगणना स्थल पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
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