कहा गया है कि जांच के दौरान दावेदारों को आयु संबंधी प्रमाण उपलब्ध कराने होंगे। इस क्रम में कहा गया है कि जन्मतिथि की पुष्टि के लिए दावेदार को निर्वाचन अधिकारियों के सामने हाईस्कूल का प्रमाणपत्र/अंकतालिका, मिडिल/आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण की अंकतालिका/ स्थानांतरण प्रमाणपत्र-टीसी उपलब्ध करानी होगी।
इसके अलावा ऐसा अभिलेख जिसे किसी सरकारी विभाग के स्तर से जारी किया गया हो और जिसमें जन्मतिथि अंकित हो, आधार कार्ड और आयकर पहचान पत्र-पेन कार्ड में से किसी एक को भी विकल्प के तौर पर पेश किया जा सकता है। ये सभी आयु के प्रमाण के तौर पर मान्य होंगे।