महिला का आरोप है कि उसके पति ने ही उसका दुष्कर्म करवाया है। इसके एवज में पति ने नेपाली मूल के व्यक्ति से दस हजार रुपये लेना तय किया था। महिला की तहरीर पर पुलिस ने मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 504, 506, 376 व 377 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
महिला के पति को मंगलवार को कोर्ट में पेश करने के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में पुरसाड़ी जेल भेज दिया गया है। थानाध्यक्ष आरएस रौतेला ने बताया कि दुष्कर्म के आरोपी नेपाली मूल के व्यक्ति की तलाश के लिए उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।