जिस पर टीम ने आरोपी साजिद खान उर्फ राजीव निवासी गडोली और नेपाली मूल के तुला बहादुर हाल निवासी गडोली को गिरफ्तार कर लिया। है। जबकि विजय दनोसी निवासी गडोली व प्रमोद भंडारी निवासी सैणीखाल फरार हो गए। चारों आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
हिरण की प्रजाति में घुरड़ संकटग्रस्त श्रेणी की है। वन्यजीव संरक्षण के तहत इसका शिकार पूर्णत: प्रतिबंधित है। गडोली में घुरड़ के अवैध शिकार का मामला सामने आया है। विभाग ने मांस, खुर व खाल का सैंपल लेकर जांच के लिए वन अनुसंधान संस्थान भेज दिया है। रिपोर्ट आने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
-स्वप्निल अनिरुद्ध, डीएफओ गढ़वाल।