उत्तराखंड सरकार विभागीय और आउट सोर्स के माध्यम से दैनिक वेतन पर तैनात महिला कर्मचारियों को भी प्रसूति (मातृत्व ) अवकाश देगी। प्रसूति अवधि में उन्हें 180 दिन यानी छह माह तक अवकाश प्राप्त हो सकेगा और नियोक्ता उन्हें इस अवधि का वेतन भुगतान करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में वित्त विभाग को निर्देश दिए थे।
इस संबंध में सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने सोमवार को आदेश जारी किए। सरकार के इस निर्णय से दैनिक वेतन पर नियुक्त हजारों की संख्या में महिला कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। अभी तक सरकारी विभागों में विभागीय और आउटसोर्स के माध्यम से दैनिक वेतन पर तैनात महिला कर्मचारियों के लिए प्रसूति अवकाश नहीं मिल रहा था।
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महिला कर्मचारियों की ओर से इसकी मांग की जा रही थी। उनकी मांग पर विचार कर सरकार ने उन्हें भी प्रसूति अवकाश देने का फैसला किया। जारी आदेश के मुताबिक, विभागीय दैनिक वेतन महिला कर्मचारियों को नियोक्ता यानी विभाग और आउट सोर्स महिला कर्मचारियों को सेवा प्रदाता संस्था प्रसूति अवकाश देंगे।