मानकों में ये हुआ बदलाव
- मैदानी इलाकों में पक्के घरों के लिए अब 30 से 70 फीसदी क्षति की दशा में 90 हजार प्रति घर एवं 70 प्रतिशत से अधिक क्षति होने पर 1.80 लाख रुपये कर दिया गया है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों अब 30 से 70 प्रतिशत क्षति होने पर 1.00 लाख रुपये प्रति घर एवं 70 प्रतिशत से अधिक क्षति होने पर 2.00 लाख रुपये प्रति घर दिया जाएगा।
- प्राथमिक स्कूलों के लिए पूर्व में निर्धारित मानक प्रति विद्यालय दो लाख रुपये की सीमा के तहत वास्तविक व्यय के अनुसार परिवर्तित करते हुए प्राथमिक स्कूलों के लिए 30 से 70 प्रतिशत की क्षति होने पर 7.50 लाख एवं 70 प्रतिशत से अधिक की क्षति पर 15.00 लाख रुपये किया गया।
- माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के नाम से पूर्व में मानक तय नहीं थे, लेकिन अब माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों के 30 से 70 प्रतिशत क्षति होने की स्थिति में 12.50 लाख एवं 70 प्रतिशत से अधिक की क्षति पर 25.00 लाख रुपये किया गया है।
- पीएचसी, सीएचसी के लिए पूर्व में 2.50 लाख रुपये प्रति यूनिट की अधिकतम सीमा के तहत वास्तविक व्यय के अनुसार अनुमन्य था, जिसको अब मैदानी क्षेत्र के लिए 30 से 70 प्रतिशत की क्षति तक 9.20 लाख एवं 70 प्रतिशत से अधिक की क्षति पर 18.40 लाख अनुमन्य किया गया है। पर्वतीय क्षेत्र के लिए 7.91 लाख एवं 15.81 लाख रुपये अनुमन्य किया गया है।
- पीएचसी के लिए मैदानी क्षेत्रों में 70 प्रतिशत की क्षति तक 20.99 लाख रुपये एवं 70 प्रतिशत से अधिक की क्षति पर 41.97 लाख रुपये और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 70 प्रतिशत की क्षति तक 24.72 लाख रुपये एवं 70 प्रतिशत से अधिक 49.45 लाख रुपये अनुमन्य है।
- सीएचसी मैदानी क्षेत्र के लिए 70 प्रतिशत की क्षति तक 79.06 लाख रुपये एवं 70 प्रतिशत से अधिक की क्षति पर 158.12 लाख और पर्वतीय क्षेत्र के लिए 70 प्रतिशत की क्षति तक 92.86 लाख रुपये एवं 70 प्रतिशत से अधिक की क्षति पर 185.72 लाख रुपये अनुमन्य किया गया है।
पुल प्रति संख्या में 70 प्रतिशत की क्षति तक 1750.00 लाख रुपये एवं 70 प्रतिशत से अधिक की क्षति पर 3500.00 लाख रुपये अनुमन्य किया गया है।
- तटबंध प्रति किमी के लिए 70 प्रतिशत की क्षति तक 50.00 लाख रुपये एवं 70 प्रतिशत से अधिक की क्षति पर 100.00 लाख रुपये अनुमन्य किया गया है।
सामुदायिक भवन के लिए तय मानकों में भी वृद्धि की गई है।
- सड़क एवं परिवहन खंड में इकाई प्रति किमी के लिए प्रमुख जिला सड़क के लिए मैदानी क्षेत्र में 70 प्रतिशत की सीमा तक 32.00 लाख एवं 70 प्रतिशत से अधिक होने पर 64.00 लाख रुपये और पहाड़ी क्षेत्रों में 70 प्रतिशत की सीमा तक 93.75 लाख एवं 70 प्रतिशत से अधिक होने पर 187.75 लाख रुपये अनुमन्य है।
- अन्य जिला सड़कों के लिए मैदानी क्षेत्रों में 70 प्रतिशत की सीमा तक 26.75 लाख रुपये एवं 70 प्रतिशत से अधिक होने पर 54.50 लाख रुपये अनुमन्य किया गया है। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 70 प्रतिशत की सीमा तक 80 लाख रुपये एवं पहाड़ी सड़कों के लिए 159.88 लाख रुपये अनुमन्य किया गया है।