अगर किसी ने नगर क्षेत्र में जमीन खरीदी है तो उसके दाखिल खारिज का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उन्हें सेल डीड की फोटो, रजिस्ट्री की फोटो, रजिस्ट्री का नंबर, बेचने वाले और खरीदने वाले की आईडी प्रूफ के फोटो वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। सभी तरह की जमीनों के लिए अलग-अलग दस्तावेज का प्रावधान किया गया है।
सरकार दाखिल खारिज की पूरी प्रक्रिया को नगर निकायों में ऑनलाइन करने जा रही है। हमने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। प्रशिक्षण भी खत्म होने को है। पहले कुछ दिन का ट्रायल चलेगा। इसके बाद इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाएगा। लोगों को घर बैठे दाखिल खारिज मिलेंगे।
-कमलेश मेहता, संयुक्त निदेशक, शहरी विकास निदेशालय