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आयकर रिटर्न जमा करने की तिथि बढ़ाने का मामला, हाईकोर्ट ने कहा- सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स को दें प्रत्यावेदन

Mon, 18 Jan 2021 09:36 AM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
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नैनीताल हाईकोर्ट - फोटो : google
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आयकर रिटर्न जमा करने की तिथि 31 मार्च 2021 तक बढ़ाए जाने की मांग को लेकर देहरादून चार्टर्ड एकाउंटेंट सोसायटी की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को अपना प्रत्यावेदन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स को देने के निर्देश दिए हैं। वहीं हाईकोर्ट ने बोर्ड को कोविड महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उचित निर्णय लेने के लिए कहा है।

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मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह एवं न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। चार्टर्ड एकाउंटेंट सोसायटी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उनके तमाम प्रत्यावेदनों के बावजूद आयकर विभाग ने चार्टर्ड एकाउंटेंट रिपोर्ट और आयकर रिटर्न जमा करने की तिथि नहीं बढ़ाई है, जबकि अभी लोग कोरोना महामारी के कारण चार्टर्ड एकाउंटेंट से मिलने के लिए कतरा रहे हैं।

इस संबंध में आयकर विभाग के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इसी आशय की एक याचिका गुजरात हाईकोर्ट ने 13 जनवरी को खारिज कर दी थी, जबकि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि गुजरात हाईकोर्ट का निर्णय अलग मामले में है और उस आदेश में भी याचिकाकर्ताओं से आयकर विभाग के समक्ष प्रत्यावेदन देने के लिए कहा गया है।

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