इसके अलावा ऐसे छोटे व्यापारी जो जीएसटी के तहत नहीं आते, उनकी दुकानों में पानी भरने से सामान खराब होने पर उन्हें पांच हजार की राहत राशि प्रदान की जाएगी। राहत राशि में वृद्धि का भुगतान मुख्यमंत्री राहत कोष से किया जाएगा।
राहत राशि में की गई वृद्धि केवल 17, 18 और 19 अक्तूबर को आई आपदा से प्रभावितों के लिए ही मान्य होगी। प्रभावितों को राहत राशि दिए जाने की कार्रवाई ई-बैंकिंग के माध्यम से की जाएगी। जहां ई-बैंकिंग की सुविधा नहीं है वहां डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से धनराशि दी जाएगी।
एसडीआरएफ मानक (रुपए) - राज्य सरकार की ओर से देय (रुपए)
कपड़ों की क्षति के लिए 1800 व घरेलु सामान की क्षति के लिए 2000 - 5000
मैदानी क्षेत्र में भवन क्षतिग्रस्त होने पर 95000 - 150000
पहाड़ी क्षेत्रों में भवन क्षतिग्रस्त होने पर 101900 - 150000
पक्का भवन आंशिक क्षतिग्रस्त होने पर 5200 - 7000
कच्चा भवन आंशिक क्षतिग्रस्त होने पर 3200 - 5000