- जिला स्तर पर इसे 20 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये तक कर दिया गया है।
- रेंज स्तर पर 50 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये तक कर दिया गया है।
- पुलिस मुख्यालय स्तर पर एक लाख रुपये से किसी भी सीमा तक यह राशि दी जा सकती है।
एक ही दिन में दी जाएगी स्वीकृत
डीजीपी ने इस बात पर खास ध्यान दिया है कि पुलिसकर्मियों के आवेदन किसी भी सूरत में लटके नहीं। निधि के तहत हर आवेदन पर उन्होंने एक ही दिन में निर्णय लेने के आदेश दिए हैं। यानी एक ही दिन में राशि स्वीकृत की जाएगी। किसी भी सरकारी या गैर सरकारी अस्पताल में तैनात पंजीकृत एमबीबीएस डॉक्टर द्वारा किए गए इलाज में यह व्यय अनुमन्य होगा।
जीवन रक्षा निधि में बढ़ोतरी की गई है। इस नियमावली में बदलाव बेहद जरूरी थे। ताकि, जरूरतमंदों को समय पर उचित लाभ दिलाया जा सके। प्रार्थनापत्र को एक ही दिन में स्वीकृत करने के आदेश दिए गए हैं।
- अशोक कुमार, डीजीपी उत्तराखंड