300 यूनिट मुफ्त बिजली देने संबंधी आम आदमी पार्टी के मुफ्त बिजली गारंटी कार्ड को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई के लिए 8 जनवरी की तिथि नियत की है। याचिका में चुनाव आयोग भारत सरकार, चुनाव आयोग उत्तराखंड, उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार अजय कोठियाल को पक्षकार बनाया गया है।
एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई
न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। विकासनगर निवासी और उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य रह चुके संजय जैन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा है कि आम आदमी पार्टी के कर्नल अजय कोठियाल की ओर से उनकी सरकार आने पर उत्तराखंड की जनता को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का केजरीवाल मुफ्त बिजली गारंटी कार्ड दिया जा रहा है।
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इसमें शर्त रखी गई है कि पहले लोगों को पार्टी से जारी मोबाइल नंबर पर मिस्ड कॉल करनी है। इसके बाद लोगों को 300 यूनिट बिजली का गारंटी कार्ड जारी किया जा रहा है । यह कार्ड सदस्यों को संभाल के रखना है, तभी उन्हें सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली फ्री में दी जाएगी । याचिकाकर्ता का कहना था कि आम आदमी पार्टी की ओर से इस तरह रजिस्ट्रेशन करवाना पूरी तरह असांविधानिक है।
भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है यह कृत्य
इस तरह के गारंटी कार्ड देना लोक प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 123 के विरुद्ध है। यह कृत्य भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है। यह आचरण जनता को गुमराह करने वाला है। याचिकाकर्ता का कहना था कि वे इसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन सरकार गठित हुए बिना इस तरह के गारंटी कार्ड देना जनता को धोखा देना है।