फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

उत्तराखंड : मोटर वाहन नियम के संशोधन आज से लागू, इस नए नियम से आसान होगा सफर

Thu, 01 Oct 2020 02:45 PM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
विज्ञापन
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Pexels
विज्ञापन

उत्तराखंड में आज गुरुवार से ड्राइविंग करते हुए लाइसेंस, आरसी, प्रदूषण जांच से संबंधित कागजातों की हार्ड कॉपी रखने की टेंशन दूर हो गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने मोटर वाहन नियम 1989 में लागू होने से रह गए शेष नियमों की अधिसूचना जारी की है, जो आज से लागू हो गई है।

विज्ञापन


परिवहन आयुक्त दीपेंद्र चौधरी ने सभी संभागीय परिवहन अधिकारियों, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों, परिवहन कर अधिकारियों व संभागीय निरीक्षकों को केंद्रीय मोटरयान नियमावली के संशोधन लागू करने के संबंध पत्र जारी कर दिया है।

संशोधन के तहत ड्राइविंग लाइसेंस और ई-चालान समेत वाहन दस्तावेज का रखरखाव अब विभाग के सारथी पोर्टल से होगा। वाहन चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस तथा वाहन से संबंधित अन्य दस्तावेजों की मूल प्रति साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं होगी। वाहन चालक इन दस्तावेजों को डिजिलॉकर एप या एम-परिवहन एप में डाउनलोड कर सकते हैं, जिन्हें उन्हें पूरी तरह वैध माना जाएगा। वे रूट नेविगेशन के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकेंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन

ऑनलाइन सीज हो जाएंगे दस्तावेज

नियमों के उल्लंघन के दौरान यदि कोई दस्तावेज सील करना होगा तो उसके लिए लाइसेंस, आरसी के मूल प्रपत्र की आवश्यकता नहीं होगी। पोर्टल पर इन्हें जब्त करने की कार्रवाई हो जाएगी। आवेदन पत्र जो दस्तावेज जमा कराते हैं।

अभी 20 प्रतिशत चालान ही ऑनलाइन 

आज से बेशक ऑनलाइन व्यवस्था लागू हो गई है, लेकिन प्रदेश में वाहनों के अभी 20 प्रतिशत चालान ही ऑनलाइन हो पा रहे हैं।


इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए परिवहन विभाग को व्यावहारिक दिक्कतों का समाधान करना होगा। प्रदेश में लागू ई चालान व्यवस्था के बावजूद नेटवर्क और अन्य तकनीकी खामियों के कारण व्यवधान आ रहा है।
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें