फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

उत्तराखंड: मंत्री सतपाल महाराज का बयान, अब दो से अधिक संतान वाले भी लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव

Sun, 18 Dec 2022 01:17 PM IST
अलका त्यागी संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी

सार

2019 में त्रिवेंद्र सरकार ने पंचायतराज अधिनियम में संशोधन करते हुए पंचायत चुनाव में शैक्षिक योग्यता तय करने के साथ ही दो से अधिक संतान वालों के चुनाव नहीं लड़ने का प्रावधान किया था लेकिन इसकी कटऑफ डेट तय नहीं की गई थी।
विज्ञापन
कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज - फोटो : अमर उजाला फाइल फोटो
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

उत्तराखंड के पंचायतराज मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत में भी अब दो से अधिक संतान वाले लोग चुनाव लड़ सकेंगे। इसके लिए सरकार ने कटऑफ डेट तय कर ली है। 25 जुलाई 2019 से पहले जिन लोगों की दो से अधिक संतान है वे अब पंचायत चुनाव में शिरकत कर सकते हैं।

विज्ञापन


उत्तराखंड: मुख्यमंत्री धामी ने साधा निशाना, कहा- राहुल गांधी चीन की सेना का मनोबल बढ़ा रहे

गौरतलब है कि 2019 में त्रिवेंद्र सरकार ने पंचायतराज अधिनियम में संशोधन करते हुए पंचायत चुनाव में शैक्षिक योग्यता तय करने के साथ ही दो से अधिक संतान वालों के चुनाव नहीं लड़ने का प्रावधान किया था लेकिन इसकी कटऑफ डेट तय नहीं की गई थी। फैसले के खिलाफ कुछ पंचायत प्रतिनिधि हाईकोर्ट चले गए थे जहां कोर्ट ने प्रधान में दो संतान वाले प्रावधान को तो समाप्त कर दिया लेकिन क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत में बनाए रखा।
विज्ञापन
विज्ञापन


मंत्री ने कहा कि अब 25 जुलाई 2019 से पहले दो से अधिक संतान वाले लोग पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे। इसका प्रावधान कर लिया गया है। कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव से कराने के लिए कार्रवाई चल रही है। 

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें