जिलाधिकारी ने बताया कि सार्वजनिक स्थल, कार्यस्थल पर फेस कवर या मास्क न पहनने पर पहली और दूसरी बारी में अर्थदंड लगाने को कहा गया है। तीसरी बार अपराध की पुनरावृत्ति होने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 200 रुपये का अर्थदंड और दूसरी बार उल्लंघन करने पर संबंधित प्रभारी पुलिस एक्ट की धारा 81 के अंतर्गत थाना प्रभारी द्वारा चालान काटा जाएगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि व्यापारिक प्रतिष्ठान, ठेली और अन्य सार्वजनिक स्थान पर शारीरिक दूरी के निर्देशों का पालन न करने पर 500 रुपये का चालान किया जाएगा। दूसरी बार उल्लंघन करने पर दो हजार, तीसरी बार में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।