प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन में छह घंटे की ढील देने का फैसला बरकरार रखा है। सरकार ने सुबह सात बजे से दोपहर एक बजे तक आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए जनता को घर से बाहर निकलने की अनुमति जारी रखी है। लेकिन इस दौरान चौपहिया वाहन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे।
केंद्र की गाइडलाइन
- अंतरराज्यीय सीमा पर आवागमन प्रतिबंधित।
- एक जिले से दूसरे जिले में नहीं जा सकेंगे लोग।
- केवल आवश्यक वस्तुओं के वाहन ही चलेंगे।
- जो व्यक्ति जहां है, वहीं उसके रहने और ठहरने की व्यवस्था होगी।
- लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों के वेतन में कटौती नहीं की जा सकेगी।
- दुकानों, होटलों, अन्य प्रतिष्ठानों में काम करने वालों को देनी होगी पगार।