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Lockdown Uttarakhand: सार्वजनिक स्थानों पर सैनिटाइजिंग टनल और स्प्रे करने पर रोक

Mon, 13 Apr 2020 01:30 AM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून

सार

  • सोडियम हाइड्रो क्लोराइड, अल्कोहल, क्लोरीन और लाइजोल का इस्तेमाल हानिकारक
  • स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को जारी किए आदेश
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- फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
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कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सार्वजनिक स्थानों पर सैनिटाइजिंग टनल और अन्य पदार्थों का स्प्रे करने पर सरकार ने रोक लगा दी है। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों के डीएम और सीएमओ को आदेश जारी किए हैं। विभाग की ओर से निर्देश दिए गए कि वायरस को डिसइफेक्ट करने के लिए अपनाए जा रहे इस तरह के उपाय केंद्र सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइन के विपरीत हैं।

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अपर सचिव स्वास्थ्य युगल किशोर पंत की ओर से जारी के आदेश के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइन के अनुसार कोरोना वायरस को रोकने के लिए सैनिटाइजिंग टनल या अल्कोहल, क्लोरीन, लाइजोल का स्प्रे करने का वैैैज्ञानिक आधार नहीं है। केंद्र और डब्ल्यूएचओ की ओर से इस तरह के उपाय अपनाने के लिए कोई दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं।

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देहरादून में निरंजनपुर मंडी के मुख्य गेट पर सैनिटाइजिंग टनल लगाई है। इसी तरह प्रदेश के अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भी कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए इस तरह की गतिविधियों की जा रही है। ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल हानिकारक हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं।

85 हजार में खरीदी सैनिटाइजिंग टनल मशीन
निरंजनपुर मंडी समिति ने रोजाना मंडी में आने वाले लोगों में कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के लिए 85 हजार रुपये में सैनिटाइजिंग टनल मशीन खरीदी है। इस मशीन में आधा लीटर सोडियम हाइड्रोक्लोराइड को 500 लीटर पानी में मिला कर डिसइफेक्ट किया जा रहा था।
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