कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सार्वजनिक स्थानों पर सैनिटाइजिंग टनल और अन्य पदार्थों का स्प्रे करने पर सरकार ने रोक लगा दी है। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों के डीएम और सीएमओ को आदेश जारी किए हैं। विभाग की ओर से निर्देश दिए गए कि वायरस को डिसइफेक्ट करने के लिए अपनाए जा रहे इस तरह के उपाय केंद्र सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइन के विपरीत हैं।
अपर सचिव स्वास्थ्य युगल किशोर पंत की ओर से जारी के आदेश के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइन के अनुसार कोरोना वायरस को रोकने के लिए सैनिटाइजिंग टनल या अल्कोहल, क्लोरीन, लाइजोल का स्प्रे करने का वैैैज्ञानिक आधार नहीं है। केंद्र और डब्ल्यूएचओ की ओर से इस तरह के उपाय अपनाने के लिए कोई दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं।