शहरों के लिए
-100 वर्ग मीटर तक की भूमि में 2004 के सर्किल रेट का पांच प्रतिशत
-200 वर्ग मीटर तक के लिए 2004 का सर्किल रेट
-400 वर्ग मीटर तक के लिए 2004 के सिर्किल रेट का दस प्रतिशत
-इससे अधिक भूमि के लिए 2004 के सर्किल रेट का 25 प्रतिशत अतिरिक्त
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए
-2004 का सर्किल रेट
इनका नहीं होगा नियमितीकरण
-जलमग्न, चकमार्ग, गूल, खलिहान, कब्रिस्तान, शमशान घाट, चारागाह, पानी वाली सिंघाड़ा या दूसरी उपज वाली भूमि, नदी तल की कभी-कभी खेती के उपयोग में आने वाली भूमि
कितनी संख्या है, नहीं पता
शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि इस तरह के कब्जे के कितने मामले हैं, यह अभी स्पष्ट नहीं है। समय-समय पर इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं।