केस 1 : समाज कल्याण कार्यालय में आवेदन के लिए पहुंचे भागवत सिंह बिष्ट (हरबर्टपुर) ने बताया कि वह 2006 में सिंचाई विभाग से सेवानिवृत्त हुए। विभाग से उनकी पेंशन नहीं लगी थी। वह कोर्ट में केस लड़ रहे थे। आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। इसलिए वृद्धावस्था पेंशन का लाभ लेना शुरू किया, लेकिन अब इसी फरवरी में कोर्ट के आदेश पर उनकी कर्मचारी पेंशन शुरू हो गई। इसके बाद वह वृद्धावस्था पेंशन बंद करा रहे हैं।
केस 2 : मसूरी निवासी सीता ने बताया कि वह दिव्यांग पेंशन का लाभ लेती थीं, क्योंकि उनके पिता स्कूल में कुक का काम करते हैं। पांच भाई-बहन हैं। सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रही थीं, पेंशन के 1200 रुपये से कुछ मदद मिलती थी। अब सितंबर में उनकी भारतीय खाद्य निगम चंडीगढ़ में नौकरी लग गई है। इसलिए कुछ दिन बाद ही समाज कल्याण कार्यालय जाकर पेंशन बंद कराने के लिए पत्र देकर आईं।
केस 3 : ओल्ड नेहरू कॉलोनी निवासी कुंती देवी ने बताया कि पहले बेटे की नौकरी नहीं लगी थी। परिवार में आर्थिक परेशानी रहती थी। इसकी वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन किया था। अब बेटा प्राइवेट नौकरी पर लग गया है। अच्छा होगा यह पेंशन वास्तविक जरूरतमंद को मिल जाए।
केस 4 : ग्राम दुमेट (चिलियो) निवासी पानो देवी पत्नी स्व. नूपा ने कहा कि उनके दो बेटे हैं। इनमें एक की सरकारी नौकरी लगी है, जबकि दूसरे ने भी व्यवसाय शुरू कर दिया है। वह अब छोटे बेटे के साथ रहती हैं जो सरकारी नौकरी करता है। 6 महीने से आर्थिक स्थिति सुधर गई है। अब वह पेंशन नहीं लेना चाहती हैं।
केस 5 : ननूरखेड़ा निवासी भागीरथी देवी ने कहा कि वह अपने पोते के साथ रहती हैं। पोते ने व्यवसाय शुरू किया है, जिसमें लाभ होने लगा है। पोता उन्हें पूरी तरह से आर्थिक मदद करता है और ध्यान रखता है। इसलिए पोते की सलाह के बाद वह स्वेच्छा से वृद्धावस्था पेंशन बंद कराना चाहती हैं। साथ ही अगस्त के बाद उनके खाते में भेजी पेंशन की राशि भी वापस ले ली जाए।
समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था, दिव्यांग व विधवा पेंशन के लिए आवेदक की पारिवारिक मासिक आय (सभी सदस्यों की) 4 हजार रुपये होनी चाहिए। पटवारी से आय प्रमाणपत्र बनवाने के बाद पेंशन आवेदन व आवश्यक प्रमाणपत्रों के साथ तहसीलदार व एसडीएम से स्वीकृति ली जाती है। इसके बाद विभाग पेंशन स्वीकृत करता है।
अपात्रों को विभाग भेज चुका है नोटिस
पिछले महीने विभाग ने पेंशन का लाभ ले रहे 17 अपात्र लोगों को नोटिस जारी किए हैं। विभाग ने भौतिक सत्यापन में पाया कि ये लोग पात्रता श्रेणी से बाहर थे। हैरानी की बात है कि कई लोगों के बेटे सरकारी नौकरी पर हैं, जबकि किसी के पत्नी या पति सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हैं। विभाग अब वसूली कार्रवाई करने पर विचार कर रहा है। बताया गया कि ये सभी अपात्र डोईवाला ब्लॉक के हैं।
पिछले दो महीने में विभाग के पास कई वृद्ध पेंशनरों ने पेंशन बंद कराने को पत्र दिया है, जिसमें कई महीने की पेंशन वापस लेने का भी आग्रह किया। ऐसे ईमानदार लोगों का विभाग विशेष रूप से आभार जताता है। इन्होंने उन लोगों को भी सीख दी है जो पात्रता श्रेणी से बाहर होने पर भी योजनाओं का लाभ लेने की लालसा रखते हैं।
- हेमलता पांडेय, जिला समाज कल्याण अधिकारी(देहरादून)