आईएएस स्टिंग और ब्लैकमेलिंग के आरोपी उमेश शर्मा को बड़ी राहत मिली है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने न्यूज चैनल सीईओ उमेश शर्मा के खिलाफ जारी बी वारंट पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने आइओ को निर्देश दिए है कि वह 5 दिसम्बर तक या तो जवाब पेश करें या फिर खुद कोर्ट में पेश हों।
देहरादून निवासी विनय मलिक ने उमेश शर्मा, आशीष एरोन, विक्रम और जितेंद्र के खिलाफ दो नवंबर 2018 को राजपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि उमेश शर्मा और तीन अन्य लोग उसके प्लॉट पर कब्जा करना चाहते हैं।