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आईएएस स्टिंग केस: हाईकोर्ट ने सरकार को फिर दिया झटका, आरोपी उमेश कुमार के वारंट पर लगाई रोक

Wed, 28 Nov 2018 08:31 AM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, देहरादून
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उमेश - फोटो : अमर उजाला
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आईएएस स्टिंग और ब्लैकमेलिंग के आरोपी उमेश शर्मा को बड़ी राहत मिली है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने न्यूज चैनल सीईओ उमेश शर्मा के खिलाफ जारी बी वारंट पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने आइओ को निर्देश दिए है कि वह 5 दिसम्बर तक या तो जवाब पेश करें या फिर खुद कोर्ट में पेश हों। 

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देहरादून निवासी विनय मलिक ने उमेश शर्मा, आशीष एरोन, विक्रम और जितेंद्र के खिलाफ दो नवंबर 2018 को राजपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि उमेश शर्मा और तीन अन्य लोग उसके प्लॉट पर कब्जा करना चाहते हैं।

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इसी मामले में उमेश शर्मा के खिलाफ बी वारंट जारी हुआ था। इसी बी वारंट को उमेश शर्मा ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मंगलवार को न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। याची की ओर से कहा गया कि प्लॉट आशीष एरोन का है।

कोर्ट ने 1999 में आशीष एरोन के पक्ष में इस प्लॉट से संबंधित फैसला दिया था। आशीष एरोन को हाईकोर्ट से पूर्व में स्टे मिल चुका है। आरोप है कि विवेचना अधिकारी ने देहरादून कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर उमेश शर्मा को गिरफ्तार करने के लिए नियम विरुद्ध बी वारंट जारी कराए हैं
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