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उत्तराखंड: आवास किराए मामले में हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों से दो सप्ताह में मांगा जवाब 

Mon, 14 Sep 2020 09:12 PM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल

सार

  • आवास, बिजली-पानी और अन्य सुविधाओं के भुगतान का मामला
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- फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
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नैनीताल हाईकोर्ट ने आज पूर्व आदेशों के बावजूद पूर्व मुख्यमंत्रियों के आवास, बिजली-पानी और अन्य सुविधाओं का भुगतान अभी तक नहीं करने के मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। 

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मामले में प्रदेश के मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने शपथपत्र देकर कहा कि अपर सचिव प्रदीप सिंह रावत ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को 14 सितंबर को वसूली के लिए नोटिस जारी किया है। नोटिस में पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी पर बिजली व पानी के11.36 लाख रुपये, विजय बहुगुणा पर 4.01 लाख, भुवन चंद्र खंडूरी पर 3.89 लाख, डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक पर 10. 60 लाख व स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी पर 21.75 लाख रुपये बकाया हैं।

उन्होंने बताया कि नारायण दत्त तिवारी का यह नोटिस उनकी पत्नी के नाम से भेजा गया है। शपथपत्र में यह भी कहा कि इस संबंध में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी स्पेशल अपील दायर की है।
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देहरादून की रूलक संस्था ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि कोर्ट ने 2019 में सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों से सरकारी आवासों का किराया, बिजली-पानी सहित अन्य सुविधाओं का भुगतान छह माह के भीतर करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं किया गया है।

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