हाईकोर्ट ने एलटी संवर्ग के सहायक अध्यापकों के 1214 रिक्त पदों पर नियुक्तियों पर लगी रोक को हटा दिया है। न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने साफ किया है कि नियुक्तियां याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी।
मामले के अनुसार 21 जनवरी 2018 को उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग ने 1214 पदों पर एलटी शिक्षकों की भर्ती शुरू की थी। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। इस प्रकरण में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं करने और गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए पिथौरागढ़ जिले के हरीश कुमार और पुष्पा कार्की समेत अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी।
पूर्व में कोर्ट ने सुनवाई के बाद नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। इस प्रकरण की जांच शासन में सचिव डी सेंथिल पांडियन की तीन सदस्यीय कमेटी ने की थी, जिसकी रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में कोर्ट को दी गई। अब हाईकोर्ट ने खंडपीठ के आदेशों का हवाला देते हुए पूर्व में नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक को हटा दिया है।