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महाराष्ट्र के राज्यपाल व उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

Tue, 20 Oct 2020 01:07 PM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
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भगत सिंह कोश्यारी - फोटो : File Photo
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नैनीताल हाईकोर्ट ने आदेश के बाद भी सुविधाओं का बकाया जमा न करने पर महाराष्ट्र के राज्यपालव उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

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सुप्रीम कोर्ट सुविधाओं के बकाया मामले में पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा व बीसी खंडूरी के खिलाफ जारी अवमानना के नोटिस पर रोक लगा चुका है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक बिजली, पानी का करीब 11 लाख रुपये बकाया जमा कर चुके हैं।

मामले के अनुसार पूर्व में रूरल लिटिगेशन एंड एनटाइटलमेंट केंद्र (रूलक) ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी।

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बकाया छह माह के भीतर जमा करने के निर्देश

इसके बाद हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास और अन्य सुविधाओं का बकाया छह माह के भीतर जमा करने के निर्देश दिए थे।

पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने पर रूलक ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी। कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा था कि क्यों न इनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री कोश्यारी पर आवास और अन्य सुविधाओं का बाजार दर से 47 लाख 57 हजार 758 रुपये बकाया है। इसके अतिरिक्त बिजली-पानी का बकाया भी है।
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