हाईकोर्ट में लेखपालों की हड़ताल से संबंधित जनहित याचिका को मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने सरकार का जवाब मिलने के बाद निस्तारित कर दिया है।
विकासनगर निवास अब्बास हुसैन की इस जनहित याचिका पर सोमवार को हुई सुनवाई में सरकार ने कोर्ट को बताया कि लेखपालों की हड़ताल समाप्त हो गई है और प्रदेश में दाखिल खारिज शुरू हो गया है।
याची अब्बास हुसैन का कहना था कि लेखपालों की हड़ताल के कारण सरकार के कई कार्य प्रभावित हो रहे हैं। नागरिकों और छात्रों को विभिन्न प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहे हैं और दाखिल खारिज नही हो पा रहा है। पूर्व में खंडपीठ ने सरकार को 24 जून तक स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। सरकार ने सोमवार को कोर्ट में जवाब पेश किया।