धाम को जाते हुए रुद्रप्रयाग में पुलिस ने उन्हें रोक दिया था। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि देश में लॉकडाउन प्रभावी होने और केंद्र की ओर से सभी राज्यों को गाइड लाइन जारी कर सख्ती से पालन के आदेश दिए गए थे।
इसके बावजूद उत्तराखंड सरकार ने विशेष अनुमति पत्र जारी कर दिया। याचिका में कहा कि राज्य सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का भी उल्लंघन किया है। याचिकाकर्ता ने इस प्रकरण की सीबीआई जांच कराने की मांग की थी।