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अमनमणि प्रकरण: पास जारी करने के मामले में अब हाईकोर्ट की दूसरी बेंच करेगी सुनवाई

Tue, 07 Jul 2020 09:56 PM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल

सार

  • विधायक समेत अन्य को बदरी-केदार के लिए विशेष पास जारी करने का मामला
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- फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
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नैनीताल हाईकोर्ट ने यूपी के विधायक अमनमणि त्रिपाठी सहित कई अन्य लोगों को लॉकडाउन के दौरान जारी विशेष पास के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया। पूरे प्रकरण पर सुनवाई से इंकार करते हुए हाईकोर्ट ने केस अन्य बेंच को रेफर कर दिया है।

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अब मामले की सुनवाई हाईकोर्ट की दूसरी खंडपीठ करेगी। इससे पहले कोर्ट ने प्रदेश सरकार से पूछा था कि आखिर किन हालात में इन्हें स्पेशल पास जारी किया गया। वरिष्ठ न्यायमूर्ति रविकुमार मलिमथ एवं न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मामले की सुनवाई हुई।


मामले के अनुसार देहरादून निवासी उमेश शर्मा और आलोक घिल्डियाल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि उत्तराखंड शासन में अपर सचिव ओम प्रकाश की ओर से यूपी के विधायक अमनमणि त्रिपाठी समेत 10 अन्य लोगों को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता के पितृकर्म के लिए बदरीनाथ और केदारनाथ के लिए विशेष पास जारी किया गया।

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सीबीआई जांच की मांग

धाम को जाते हुए रुद्रप्रयाग में पुलिस ने उन्हें रोक दिया था। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि देश में लॉकडाउन प्रभावी होने और केंद्र की ओर से सभी राज्यों को गाइड लाइन जारी कर सख्ती से पालन के आदेश दिए गए थे।

इसके बावजूद उत्तराखंड सरकार ने विशेष अनुमति पत्र जारी कर दिया। याचिका में कहा कि राज्य सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का भी उल्लंघन किया है। याचिकाकर्ता ने इस प्रकरण की सीबीआई जांच कराने की मांग की थी।
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