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Uttarakhand: हाईकोर्ट ने दिए आदेश, अंकिता हत्याकांड मामले में एसआईटी दाखिल करे स्टेटस रिपोर्ट

Thu, 20 Oct 2022 11:42 PM IST
अलका त्यागी संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल

सार

पौड़ी जिले के यमकेश्वर में वनअंतरा रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी (19) रिसेप्शनिस्ट के रूप में कार्य करती थी। 18 की रात वह अचानक लापता हो गई तो उसकी तलाश शुरू हुई। अंकिता की गुमशुदगी के मामले में 23 सितंबर को पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
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हाईकोर्ट - फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर
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विस्तार
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नैनीताल हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में एसआईटी को केस डायरी के साथ स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। न्यायामूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अगली सुनवाई के लिए तीन नवंबर की तारीख तय की है। 

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पौड़ी गढ़वाल निवासी आशुतोष नेगी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने कहा कि पौड़ी निवासी अंकिता भंडारी हत्याकांड के सुबूत विधायक रेनू बिष्ट के निर्देश पर वनअंतरा रिसोर्ट में बुलडोजर चलवाकर नष्ट कर दिए गए हैं। रिजॉर्ट में बतौर रिसेप्शिनिस्ट रही अंकिता के कमरे से चादर तक गायब कर दी गई। याची ने इस प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग की है।

ये है मामला

अंकिता हत्याकांड मामले में पुलिस ने पुलकित आर्य सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पौड़ी जिले के यमकेश्वर में वनअंतरा रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी (19) रिसेप्शनिस्ट के रूप में कार्य करती थी। 18 की रात वह अचानक लापता हो गई तो उसकी तलाश शुरू हुई। अंकिता की गुमशुदगी के मामले में 23 सितंबर को पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में उन्होंने हत्या की बात स्वीकारी। आरोपियों की निशानदेही पर ही अंकिता का शव 24 सिंतबर को एक नहर से बरामद किया गया था। 

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