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Uttarakhand: निकाय चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, शहरी विकास सचिव को कोर्ट में पेश होने के निर्देश

Wed, 03 Jan 2024 11:21 PM IST
अलका त्यागी संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल

सार

जसपुर निवासी अनीस ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि जसपुर नगर पालिका सहित प्रदेश की नगर पालिकाओं का कार्यकाल दो दिसंबर को समाप्त हो गया है पर सरकार ने अब तक इसकी चुनावी घोषणा तक नहीं की।
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उत्तराखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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उत्तराखंड सरकार और राज्य चुनाव आयोग की ओर से अब तक निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित नहीं किए जाने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने सरकार के जवाब से असंतुष्ट होते हुए शहरी विकास सचिव को मंगलवार नौ जनवरी को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं।

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जसपुर निवासी अनीस ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि जसपुर नगर पालिका सहित प्रदेश की नगर पालिकाओं का कार्यकाल दो दिसंबर को समाप्त हो गया है पर सरकार ने अब तक इसकी चुनावी घोषणा तक नहीं की।

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जबकि सुप्रीम कोर्ट ने किशन सिंह तोमर बनाम केंद्र सरकार मामले में निर्णय देते हुए कहा है कि पालिकाओं के पांच वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने से छह माह पहले चुनावी कार्यक्रम घोषित हो जाना चाहिए ताकि नए बोर्ड का गठन तय समय पर हो सके लेकिन सरकार ने अब तक चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं किया है। पूर्व में कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि अभी तक चुनाव प्रक्रिया शुरू क्यों नहीं की गई।

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