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हाईकोर्ट का आदेश, स्टोन क्रशर की जांच करे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, तीन हफ्ते में दें रिपोर्ट

Thu, 30 May 2019 08:26 AM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
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हाईकोर्ट ने पीसीबी को स्टोन क्रशर की जाच के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने ऊधमसिंह नगर में बाजपुर तहसील के गांव रतनपुरी में ओमकार इंफ्राटेक लिमिटेड की ओर से मानक के विपरीत स्टोन क्रशर चलाने के मामले में उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को तीन सप्ताह के भीतर जांच कर देने के लिए कहा है। 

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मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं एनएस धानिक की खंडपीठ ने बुधवार को बाजपुर निवासी मानिक गिल की जनहित याचिका पर सुनवाई की। याची का कहना था कि गांव रतनपुरी में ओमकार इंफ्राटेक लिमिटेड मानक के विपरीत स्टोन क्रशर का संचालन कर रहा है।

क्रशर से निकल रहे गंदे पानी का बहाव याची के खेत में किया गया है। उत्तराखंड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग  के शासनादेश के अंतर्गत नियम है कि क्रशर स्वामी क्रशर के चारों ओर 15 फिट ऊंची बाउंड्री वॉल कराएगा और परिसर में 13 फिट से अधिक ऊंचाई तक कच्चे माल, तैयार माल का भंडारण नहीं करेगा।
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इस स्टोन क्रशर के चारों ओर 15 फिट की बाउंड्री वॉल नहीं है। कच्चे और तैयार माल के भी 50 फिट से अधिक ऊंचाई के टीले हैं। इससे हवा चलने पर धूल और मिट्टी से आसपास का क्षेत्र पट जाता है। इससे फसल को नुकसान हो रहा है और लोगों को स्वास्थ्य संबंधित शिकायतों का सामना करना पड़ रहा है। याची ने जांच की मांग की।

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