भाजपा से निष्कासित खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की सुरक्षा हटाने के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने एसएसपी हरिद्वार को एक सप्ताह के भीतर चैंपियन के प्रत्यावेदन को निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। चैंपियन ने 25 साल से मिली उनकी वाई प्लस सुरक्षा हटाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। खानपुर विधायक कुंवर प्रवण चैंपियन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि भाजपा से बाहर करने के बाद उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई है।
यही नहीं, उनके असलहों के लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए हैं। इससे उन्हें और उनके परिवार वालों को जानमाल का खतरा बना हुआ है। याचिका में कहा कि सरकार ने बगैर किसी कारण से उनकी सुरक्षा वापस ले ली है।
चैंपियन ने अपनी याचिका में कहा है कि उन्हें 25 वर्ष से वाई प्लस सुरक्षा मिली हुई थी। चैंपियन ने याचिका में उनकी सुरक्षा बहाल करने और असलहों के लाइसेंस पर लगाई गई पाबंदी हटाने की मांग की है।