इस कोर्ट ने कॉलेज के प्रधानाचार्य को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए थे। सुनवाई के दौरान विरोधाभासी बयान पर हाईकोर्ट ने प्रधानाचार्य को हिरासत में लेने के आदेश दे दिए। कोर्ट के इस आदेश पर उन्हें सुबह साढ़े दस बजे से दोपहर करीब सवा बजे तक हिरासत में रखा गया।
याचिका में कहा गया था कि कॉलेज ने बीएएमएस की सालाना फीस 80 हजार से बढ़ाकर दो लाख 15 हजार रुपये कर दी थी। इस शासनादेश को कोर्ट ने निरस्त करने के साथ ही छात्रों से ली गई बढ़ी हुई फीस लौटाने का आदेश दिया था। पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने सुनवाई के लिए 3 मार्च की तिथि नियत करते हुए कॉलेज के निदेशक को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं।
हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों के आवास भत्ते व अन्य सुविधाओं पर हुए खर्च के मामले में राज्य सरकार की ओर से पारित एक्ट को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। मंगलवार को भी मामले की सुनवाई जारी रहेगी।
मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार देहरादून की रूरल लिटिगेशन संस्था ने हाईकोर्ट में राज्य सरकार के उस एक्ट को जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी है जिसमें राज्य सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्रियों के बकाया किराए को माफ कर दिया था।