14 मार्च 2018 को शासन ने भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया था, जिसे कपिल कुमार और अन्य ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 22 नवंबर को टाइपिंग टेस्ट दोबारा कराने के आदेश दिए थे।
एकलपीठ के इस आदेश को कपिल कपूर और अन्य ने स्पेशल अपील के माध्यम से खंडपीठ में चुनौती दी थी, जिस पर मंगलवार को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सुनवाई की। खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश को निरस्त करते हुए राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।