मामले में गोविंद घाट पुलिस चौकी में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने कोई ठोस पहल नहीं की। याचिका में यह भी कहा गया कि अमेरिका के रहने वाले और दल में शामिल दो यात्रियों के परिजनों ने भारत आकर गोविंद घाट पुलिस से जानकारी भी मांगी थी। उन्हें भी कोई जांच रिपोर्ट नहीं दी गई।
इसको देखते हुए सीबीआई जांच की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट में जांच अधिकारी भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। इस पर पीठ ने मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए। इसके साथ ही डीजीपी को जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही करने का आदेश दिया है।