इसी के आधार पर हाईकोर्ट की एकलपीठ ने सात मार्च 2018 को सतपाल सिंह को भी नियुक्ति देने का आदेश दिया था। अवमानना याचिका के मुताबिक इस आशय का प्रत्यावेदन सतनाम ने 19 मार्च 2018 को अधिशासी अभियंता उत्तरी खंड गंगनहर रुड़की को दिया था।
प्रत्यावेदन में आग्रह किया गया था कि ऊपरी गंगा नहर परियोजना के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के फलस्वरूप याचिकाकर्ता के परिवार के एक सदस्य को विभाग में सेवा प्रदान की जाए। हाईकोर्ट के इस आदेश के बावजूद भी उसे अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई।