वहीं कुछ अभ्यर्थियों ने कला विषय के पदों के लिए भर्ती विज्ञप्ति न निकलने पर कोर्ट में चुनौती दी थी। इन अभ्यर्थियों की याचिका पर हाईकोर्ट की सिंगल बैंच ने दो जुलाई 2019 को भर्ती पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब विभाग को भर्ती की अनुमति मिल चुकी है।
शिक्षा विभाग में शिक्षकों के चार हजार से अधिक पद रिक्त हैं। इन पदों को भरा जा सके, इसके लिए विभाग की ओर से लोक सेवा आयोग एवं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को लिखा गया है, लेकिन विभाग को आयोग से समय पर शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं।
नियमित नियुक्ति के ये शिक्षक न मिलने तक विभाग की ओर से इन पदों पर अस्थायी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन वाक इन इंटरव्यू के आधार पर अस्थायी शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया भी कानूनी पेच में उलझी हुई है।